देवास जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। ये आदेश आम लोगों की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किए गए हैं।
हथियार पर प्रतिबंध जारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी जगह सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही, सभी को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 व 2010 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
ज्वलनशील पदार्थ रखने पर रोक आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह धरना, जुलूस, प्रदर्शन या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा और न ही उनका उपयोग करेगा। साथ ही, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर टेंट या पंडाल का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था किसी भी सड़क, रोड, रास्ते या हाईवे पर एकत्रित होकर यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य संचार माध्यमों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति के खिलाफ भावनाएं भड़काने वाले या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले आपत्तिजनक संदेश या चित्र अपलोड करना भी प्रतिबंधित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Source link