प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के जरिये एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रवेश की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। निजी स्कूलों की पहली क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से प्रारंभ होंगे। ये आवेदन की 28 मार्च तक लिए जाएंगे। निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026–27 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन 9 मार्च 2026 से किया जाएगा। वहीं वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 13 मार्च से 28 मार्च 2026 के बीच जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। 14 से 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से कराना होगा। आवेदक ने आरटीई में निःशुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, इसके लिए कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से, आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नही होगी। एसएमएस के जरिए मिलेगी जानकारी ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल अथवा सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यह रखी गई है प्रवेश के लिए आयु सीमा आयु के संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि नर्सरी, केजी-1, केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 4 वर्ष 6 माह एवं कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक से 7 वर्ष 6 माह तक तय की गई है। सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए नर्सरी, केजी-1, केजी-2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में एवं कक्षा 1 के लिए 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में की जाएगी।
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