खंडवा में वन समिति अध्यक्ष की हत्या में उम्रकैद: कोर्ट ने सुनाया फैसला; काम नहीं देने के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या – Khandwa News

खंडवा में वन समिति अध्यक्ष की हत्या में उम्रकैद:  कोर्ट ने सुनाया फैसला; काम नहीं देने के विवाद में गोली मारकर की थी हत्या – Khandwa News




खंडवा के ग्राम जिल्हार में वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी ने आरोपी सुरसिंग पिता कन्हैया भुरिया (48) को उम्रकैद के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया हैं। बता दें कि, काम ना देने की बात को लेकर आरोपी ने वन समिति अध्यक्ष धनसिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। इधर, कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ विनोद कुमार पटेल ने की। क्या था मामला? अभियोजन मीडिया सेल के अनुसार, 18 जून 2024 की शाम करीब 7.30 बजे फरियादी निर्मल अपने रिश्तेदार धनसिंग और शंकर के साथ ग्राम जिल्हार में धनसिंग की दुकान के बाहर बैठे थे। रात करीब 8 बजे धनसिंग सड़क पार चिरूर के पेड़ के पास बाथरूम करने गया। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई और धनसिंग ने आवाज लगाई कि सुरसिंग ने उसे गोली मार दी है। निर्मल मौके पर पहुंचा तो देखा कि आरोपी हाथ में बंदूक लेकर नाले की ओर से जंगल की तरफ भाग रहा था। रोशनी होने से आरोपी साफ दिखाई दे रहा था। धनसिंग के पेट में गोली लगी थी और गंभीर रक्तस्राव हो रहा था। उसे तत्काल सरकारी अस्पताल सनावद ले जाया गया, जहां से इंदौर रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। काम पर नहीं लगाने से था विवाद मृतक धनसिंग वन विभाग की वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष था और मजदूरों को काम पर लगाता था। बताया गया कि आरोपी को काम पर नहीं लगाए जाने और पैसों के विवाद के चलते उसने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बंदूक और कारतूस जब्त किए। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।



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