इंदौर में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। एडीएम नवजीवन विजय पवार की कोर्ट ने 23 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत की गई है। इन प्रतिष्ठानों पर छह माह पहले कार्रवाई की गई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग के विशेष जांच अभियान के दौरान कई फर्मों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ मिलावट, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों के निर्माण-विक्रय और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए थे। इन प्रकरणों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के बाद दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और विक्रय में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कुछ स्थानों पर बिना खाद्य पंजीयन के कारोबार किया जा रहा था, वहीं कई मामलों में मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण तथा पैक्ड खाद्य उत्पादों का नियमों के विरुद्ध विक्रय किया जा रहा था। न्यायालय ने संबंधित प्रतिष्ठानों पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया है। सबसे अधिक 10 लाख रुपए का जुर्माना मे. अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर प्री-पैक्ड ऑर्गेनिक उत्पादों के नियमों के विरुद्ध संग्रहण, निर्माण और विक्रय के मामले में लगाया है। इन प्रतिष्ठानों पर लगाया गया जुर्माना एडीएम बोले-आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई एमडीएम नवजीवन पवार ने बताया कि इन सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। अलग-अलग तारीखों में सुनवाई के बाद यह अर्थदंड लगाया है। आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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