नरसिंहपुर के बहुचर्चित गोटेगांव हत्याकांड में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राम मनोहर सिंह दांगी की अदालत ने शनिवार को मुख्य आरोपी देवेंद्र पटेल को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला युवती काजल साहू की गोली मारकर हत्या के मामले में आया। आरोपी को दिया दोषी, सह आरोपी को किया बरी न्यायालय ने देवेंद्र पटेल, पिता हरगोविंद पटेल, निवासी शिक्षक कॉलोनी गोटेगांव को अपराध क्रमांक 980/2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। वहीं, सह आरोपी आशीष साहू को संदेह का लाभ देते हुए आर्म्स एक्ट की धाराओं से बरी कर दिया गया। आरोपी ने युवती की गोली मारकर की थी हत्या घटना 14 दिसंबर 2023 की रात लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच हुई थी। मृतका काजल साहू अपने कार्यस्थल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी देवेंद्र पटेल ने उस पर बंदूक से गोली चला दी। गंभीर चोट लगने के कारण काजल की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद गोटेगांव पुलिस ने देवेंद्र पटेल और आशीष साहू के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक सरिता नामदेव ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। न्यायालय में साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया गया। मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… एकतरफा प्यार में युवती की गोली मारकर हत्या:रेलवे स्टेशन से घर की ओर जा रही थी नरसिंहपुर के गोटेगांव में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक की पूछताछ में एकतरफा प्रेम में हत्या करने का मामला बताया है। पूरी खबर पढ़ें…
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