भोपाल के गोमांस तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी असलम चमड़ा के वकील ने सोमवार को आवेदन पेश किया। इसमें हैदराबाद की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने की बात लिखी है। बता दें की एसआईटी द्वारा शुक्रवार को स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य के न्यायालय में पेश किए गए चालान में हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की डीएनए जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर आरोपी के अधिवक्ता जगदीश गुप्ता ने सवाल उठाते हुए सोमवार को न्यायालय में आवेदन पेश कर एसआईटी को हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की डीएनए जांच रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है।
अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने आवेदन में लिखा है कि मांस के सैंपल का परीक्षण सही नहीं हुआ है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने किसी बड़ी लैब से सैंपल की डीएनए जांच कराए जाने की मांग भी की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने एसआईटी को 18 मार्च को आवेदन पर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
आरोपी के अधिवक्ता जगदीश गुप्ता ने आवेदन में उल्लेखित किया है कि अभियुक्त मथुरा की फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उसकी कंपनी से गाय का मांस नहीं भेजा गया। लोगों ने कंटेनर की सील तोड़कर मांस को सड़क पर बिखरा दिया था, उसी मांस में किसी ने गाय का मांस मिला दिया था।
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