रायसेन जिले के मंडीदीप में एक एलपीजी एजेंसी पर शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। 14 मार्च को एचपीसीएल कंपनी के अधिकृत डीलर विनोद कुमार जैन के परिसर से बड़ी संख्या में कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए। ये सिलेंडर गोदाम के बाहर खुले में रखे पाए गए थे, जो अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन है। जांच के दौरान, विनोद कुमार जैन के परिसर में 47.24 किलोग्राम क्षमता के 85 कमर्शियल (औद्योगिक) सिलेंडर एक ट्रक में रखे मिले। ये सिलेंडर होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल को आपूर्ति के लिए 13 मार्च को प्राप्त हुए थे, लेकिन इन्हें आगे नहीं भेजा गया था। इसी परिसर में 19 किलोग्राम के 115 सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 10 सिलेंडर (जिनमें 5 भरे और 5 खाली थे) भी पाए गए। ये सभी सिलेंडर गोदाम के बजाय बाहर खुले में रखे गए थे। यह भंडारण नियमों और प्राप्त लाइसेंस की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर 19 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के सभी सिलेंडर विधिवत जब्त कर एक प्रकरण बनाया गया। यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय से अंतिम आदेश आने तक जब्त किए गए सिलेंडर प्रोपराइटर विनोद जैन की सुपुर्दगी में गोदाम में रखे जाएंगे और उनका विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यह कार्रवाई कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई।
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