भोपाल पुलिस का आदेश; किरायेदार, हॉस्टल छात्र, नौकर-चाकर, होटल में मेहमानों की दें जानकारी

भोपाल पुलिस का आदेश; किरायेदार, हॉस्टल छात्र, नौकर-चाकर, होटल में मेहमानों की दें जानकारी


Last Updated:

Bhopal News: भोपाल पुलिस ने BNSS धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किया है. किरायेदार, हॉस्टल छात्र, नौकर-चाकर और होटल मेहमानों की पूरी जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से देनी होगी. जानें क्यों आया ये आदेश…

Zoom

भोपाल पुलिस का नया आदेश. (AI Image)

रिपोर्ट: शिवकांत आचार्य

Bhopal News: भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में साफ कहा गया कि अब राजधानी में रहने वाले हर किरायेदार, पेइंग गेस्ट, हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राएं, घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर और होटल-लॉज में ठहरने वाले मुसाफिरों की पूरी जानकारी पुलिस के पास अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी.

पुलिस का कहना है कि कई बार अपराधी और संदिग्ध तत्व आम नागरिकों की आड़ में शहर में ठिकाना बना लेते हैं और बाद में बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं. इसी खतरे को देखते हुए मकान मालिकों, हॉस्टल संचालकों, होटल-लॉज मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे तय प्रोफार्मा में किरायेदारों और मेहमानों का नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और स्थायी पता पुलिस को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध कराएं.

आदेश नहीं माना तो जेल!
भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कहा, ”भोपाल एक वीआईपी मूवमेंट और महत्वपूर्ण संस्थानों वाला संवेदनशील शहर है. यहां कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह आदेश अपराधियों को शहर में छिपने से रोकने के लिए है.” आदेश का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है.

जल्द सूचना अपडेट करें
पुलिस ने सभी मकान मालिकों, हॉस्टल और होटल संचालकों को जल्द अपनी सूचियां अपडेट करने को कहा है. छात्रावासों में पढ़ने वाले हजारों छात्र-छात्राओं, निजी नौकरों और पर्यटकों पर भी अब नजर रखी जाएगी. कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था सिर्फ सुरक्षा के लिए है और किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा.

About the Author

Rishi mishra

एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म…और पढ़ें



Source link