नीमच सिटी के बर्डिया जागीर में अफीम की फसल को लेकर हुए विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपी सजा दी गई। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्रसिंह राजपूत की कोर्ट ने आरोपी कमलेश पिता (42) भंवरलाल भील को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया कि यह घटना 29 मार्च 2025 की है। मृतका की पत्नी ने नीमच सिटी थाने में सूचना दी थी कि उसकी सास के नाम अफीम का पट्टा था। फसल की रखवाली के लिए वह, उसके पति नागेश, सास नानीबाई और देवर का लड़का विष्णु खेत पर ही सोते थे। विवाद के पत्नी घर लौटी, सुबह मिला शव घटना की शाम करीब 6 बजे नागेश शराब पीकर आया और अफीम की फसल को लेकर अपनी पत्नी व देवर कमलेश से गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर पत्नी गांव स्थित अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह जब महिला वापस खेत पहुंची, तो उसने अपने पति नागेश को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। यह देखकर वह स्तब्ध रह गई। आरोपी देवर ने भाभी से भी मारपीट की जब पीड़िता अपने पति के शव के पास बैठकर रो रही थी, तभी आरोपी देवर कमलेश वहां पहुंचा। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाकर अपनी भाभी के साथ मारपीट शुरू कर दी और चिल्लाकर कहा, “तू मेरे भाई को खा गई।” इस हमले में महिला के हाथ-पैर और सीने पर गंभीर चोटें आईं। मौके पर पहुंचे सरपंच रघुवीर शर्मा ने बीच-बचाव कर महिला की जान बचाई। पुलिस ने शुरुआत में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। हालांकि, गहन अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि हत्या कमलेश ने ही की थी।
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