भोपाल की अवैध कॉलोनियों को लेकर अब हर शुक्रवार को नगर निगम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर संस्कृति जैन ने सिटी प्लानर समेत इंजीनियरों को सुनवाई के दौरान जांच करने का जिम्मा सौंपा है। इसे लेकर निगम कमिश्नर जैन ने शुक्रवार को टाइम लीमिट की बैठक भी की। जिसमें कहा कि अवैध निर्माणों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसके पालन में ही हर शुक्रवार को प्रकरणों की सुनवाई की जाए। संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित अन्य करों व शुल्कों की वसूली और अधिक प्रभावी ढंग से करने की बात भी कही। दिन में दो बार होगी सुनवाई
कमिश्नर जैन ने कहा कि अवैध निर्माणों की सुनवाई भवन अनुज्ञा शाखा में प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम को 4 से 5 बजे तक की जाए। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण संबंधी क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री एवं उप यंत्री अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। बाजारों में बेहतर करेंगे सफाई
कमिश्नर जैन ने साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य मार्ग, बाजारों सहित अन्य मार्गों, गलियों आदि पर बेहतर से बेहतर ढंग से साफ-सफाई व्यवस्था कराने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों, सीएंडडी वेस्ट डालकर मार्ग अवरुद्ध करने वालों, दुकानों पर पृथक-पृथक डस्टबिन न रखने वालों, पृथक-पृथक कचरा कचरा वाहन को न देने वालों आदि के विरूद्ध सख्ती से स्पॉट फाइन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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