इंदौर नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम सप्ताह में शहरवासियों को बड़ी राहत दे रहा है। नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर अब लोग 31 मार्च तक अपने बकाया संपत्तिकर और जलकर पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट पा सकते हैं। देखा जाए तो यह सरचार्ज में छूट पाने का आखिरी मौका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम कमिश्रर क्षितिज सिंघल और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि नगर निगम लोगों को संपत्तिकर, जलप्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के बकाया भुगतान पर सरचार्ज में विशेष राहत दी जा रही है, जिससे वे अपने लंबित करों का शीघ्र एवं सरलता से निराकरण कर सकें। यह विशेष छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद सरचार्ज सहित राशि जमा करना होगी। साल 2026 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों के अंतर्गत संपत्तिकर, जलप्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के बकाया मामलों में केवल सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देते हुए लंबित राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है। निगम कमिश्नर ने बताया कि वर्तमान यह वित्तीय वर्ष खत्म होने में एक हफ्ता ही बाकी है। ऐसे में राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए शासन ने यह निर्णय लिया गया है कि लोक अदालत अंतर्गत दी जा रही अधिभार में छूट को 31 मार्च 2026 तक लगातार जारी रखा जाए। महापौर और निगम कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा है कि उक्त विशेष छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाकर अपने बकाया करों का भुगतान कर सकें। साथ ही, सभी झोनल ऑफिसों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बोला हैं। संपत्तिकर सरचार्ज में इन शर्तों पर मिलेगी छूट जलकर के सरचार्ज में भी मिलेगी छूट
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