नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के पहले करों की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम द्वारा लगातार मुनादी कराई जा रही है कि 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा नहीं करने पर बकाया कर की राशि दोगुनी हो जाएगी। दैनिक भास्कर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि सिर्फ संपत्ति कर ही दोगुना नहीं होगा, जल कर की राशि भी बढ़ जाएगी। दोनों पर ही अधिभार भी लगेगा। नगर निगम का लोगों पर कुल करों का 98 करोड़ रुपए बकाया है। इसकी वसूली के लिए निगम अब तक एक लाख नोटिस और बिल भेज चुका है। ऐसे समझिए 7 दिन बाद कैसे बढ़ जाएगी आपके कर की राशि जल कर – वर्तमान में एससी-एसटी से 125 रुपए तो ओबीसी और जनरल से 200 रुपए प्रतिमाह जल कर लिया जा रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक एससी-एसटी से 75 रुपए तो नवंबर से 125 रुपए प्रतिमाह लिए जा रहे हैं। यानी कुल राशि 1150 रुपए हुई। सालभर की पेनाल्टी के 780 रुपए जोड़ने पर कुल जल कर बढ़कर 1930 रुपए हो जाएगा। ओबीसी-जनरल से अप्रैल से अक्टूबर तक 180 रुपए प्रतिमाह तो नवंबर से 200 रुपए माह लिए जा रहे हैं। ऐसे में कुल बकाया राशि 2260 हुई। सालभर की देरी पर सीधे 780 रुपए की पेनाल्टी लगती है। यानी कुल जल कर बढ़कर 3040 रुपए हो जाएगा। संपत्ति कर – यह वार्डवार, क्षेत्र, मुख्य मार्ग, गली में अंदर संपत्ति और वहां के रेंटल वेल्यू के हिसाब से अलग-अलग रहता है। आवासीय और व्यावसायिक का संपत्ति कर अलग होता है। उदाहरण के लिए एक हजार वर्गफीट का मकान है। वार्ड की रेंटल वेल्यू 20 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से कुल राशि 20 हजार रुपए हुई। इसमें 10% रखरखाव की छूट मिलती है। बची 18 हजार पर 7% पर संपत्ति कर लगेगा। 1260 रुपए राशि बनी। इसमें 50% की छूट मिलने पर संपत्ति कर राशि 630 रुपए हुई। इसमें 180 रुपए समेकित कर, रेंटल वेल्यू का 1-1% शिक्षा उप कर एवं विकास उप कर लगता है। समय पर कर भरने पर रेंटल वेल्यू में 50% की छूट मिलती है। नहीं भरने पर यह 100% हो जाती है। यानी पेनाल्टी लग जाती है। 10% अधिभार अलग से लगता है। कचरा कर – कचरा कर में फिलहाल किसी तरह की पेनाल्टी की व्यवस्था नहीं है लेकिन नए वित्तीय वर्ष में इसे लागू किया जा सकता है। एकमुश्त कचरा कर भरने पर छूट भी देने का नियम आ सकता है। यह है करों की बकाया राशि अवकाश में भी खुले रहेंगे सभी काउंटर निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने बताया 31 मार्च तक अवकाश के दिनों में भी सभी काउंटर खुले रहेंगे। निगम के पुराने कार्यालय मंे 4 काउंटर हैं। म्युनिसिपल स्कूल के सामने भी कैंप लग रहा है। लोग सीधे एमपी नगर पालिका पोर्टल पर जाकर अपने जल कर, संपत्ति कर और कचरा कर की आईडी डालकर भुगतान कर सकते हैं। एडवांस पर 1 माह से लेकर 6% की छूट 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल तक सालभर का जल और संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर निगम छूट भी देता है। जल कर पर एक किस्त यानी 200 रुपए तो संपत्ति कर पर 6% तक की छूट मिलती है। यानी लोग ऐसा कर न सिर्फ अधिभार और पेनाल्टी से बच सकते हैं बल्कि छूट भी ले सकते हैं।
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