राजधानी के रेडियोलॉजिस्ट अब बिना अनुमति दूसरे जिलों में जाकर सोनोग्राफी नहीं कर सकेंगे। राजगढ़, सीहोर, रायसेन और सागर में बाहर से जाकर सेवाएं देने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ाई है। अब ऐसे मामलों में पहले सीएमएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह फैसला बुधवार को सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा की अध्यक्षता में हुई पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया। दरअसल, कई रेडियोलॉजिस्ट नियमित रूप से दूसरे जिलों के केंद्रों में सेवाएं दे रहे थे, जिससे निगरानी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका बढ़ रही थी। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पारदर्शिता और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिना अनुमति काम करने पर कार्रवाई होगी। बैठक में 40 केंद्रों के पंजीयन और नवीनीकरण को मंजूरी दी गई।
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