राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी (गृह विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 5 एवं 6 अप्रैल 2026 को दो चरणों में किया जाएगा। दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी तथा दोपहर 3 से सांय 5 बजे तक जनरल नॉलेज ए
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परीक्षा के प्रवेश पत्र 2 अप्रैल 2026 को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा जिला की जानकारी 29 मार्च 2026 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें करीब पौने आठ लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन फार्म भरें है।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया-परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है।
एक घंटे पहले मिलेगी सेंटर पर एंट्री
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।
पहचान पत्र जरूरी है
मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाएं। अगर आधार पर फोटो पुरानी या धुंधली है तो ये ले जाएँ- वोटर आईडी पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस (सभी में रंगीन और साफ नया फोटो होना चाहिए)
एडमिट कार्ड पर भी अपना लेटेस्ट रंगीन फोटो चिपकाना न भूलें। बिना साफ फोटो वाले पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे।
बहकावें में नहीं आए, करें सूचना
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें।
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।
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