कॉन्स्टेबल पर त्रिशूल से हमला करने वाले को सजा: 7 साल जेल में रहेगा, दमोह कोर्ट ने एक साल बाद सुनाया फैसला – Damoh News

कॉन्स्टेबल पर त्रिशूल से हमला करने वाले को सजा:  7 साल जेल में रहेगा, दमोह कोर्ट ने एक साल बाद सुनाया फैसला – Damoh News




दमोह जिला कोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल पर त्रिशूल से हमला करने वाले आरोपी को 7 साल जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला जज जितेंद्र नारायण सिंह ने दिया है। सरकारी वकील गिरीश राठौर ने बताया कि यह घटना 14 मार्च 2025 की रात को कोतवाली इलाके के चैनपुरा मोहल्ले में हुई थी। होली के समय कॉन्स्टेबल रानू राय और राजेश गौड़ रात की ड्यूटी (गश्त) पर थे। जब वे चैनपुरा पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को शांति से होली मनाने की सलाह दे रहे थे, तभी वहां के रहने वाले सूरज अहिरवार ने पीछे से हमला कर दिया। त्रिशूल से किया था हमला आरोपी सूरज हाथ में त्रिशूल लेकर आया और उसने कॉन्स्टेबल राजेश गौड़ के सिर पर पीछे से जोरदार वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। एक साल के अंदर आया फैसला कोर्ट ने केवल एक साल के भीतर इस मामले की पूरी सुनवाई की और सूरज को दोषी करार देते सजा सुनाई। इस केस में सरकारी पक्ष की तरफ से वकील गिरीश राठौर ने दलीलें पेश कीं।



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