खाद वितरण में गड़बड़ी: 3 मैनेजर, 24 लाइसेंस सस्पेंड: ई-टोकन नियम उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई – Betul News

खाद वितरण में गड़बड़ी: 3 मैनेजर, 24 लाइसेंस सस्पेंड:  ई-टोकन नियम उल्लंघन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई – Betul News




बैतूल जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ई-विकास प्रणाली के तहत ई-टोकन से खाद वितरण के नियमों का उल्लंघन करने पर तीन सहकारी समितियों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 24 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अप्रैल 2026 से शुरू की गई ई-विकास प्रणाली की लगातार निगरानी की जा रही है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले में खाद का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से ही किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक किसानों को ही लाभ मिल सके। इसके बावजूद, 1 अप्रैल के बाद कुछ समितियों द्वारा बिना ई-टोकन के खाद वितरण किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत अंधारिया, सोनेगांव और डंगरिया सहकारी समितियों के प्रबंधकों को निलंबित किया गया है। साथ ही, एक प्रभारी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक डॉ. आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में 24 खुदरा विक्रेताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल 94.359 मीट्रिक टन उर्वरक का विक्रय किया था। इस पर संबंधित सभी फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(1) और उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 35 के तहत की गई है। प्रशासन द्वारा उर्वरक वितरण और विक्रय पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे केवल ई-विकास पोर्टल से प्राप्त ई-टोकन के माध्यम से ही खाद खरीदें। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



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