कर्मचारियों ने काटा बवाल, गाड़ियों में लगाई आग, क्या गाड़ी मालिकों को मिलेगा बीमा का पैसा

कर्मचारियों ने काटा बवाल, गाड़ियों में लगाई आग, क्या गाड़ी मालिकों को मिलेगा बीमा का पैसा


होमताजा खबरऑटोकार

प्रदर्शनकारियों ने फूंकीं कारें, क्या गाड़ी मालिकों को मिलेगा बीमा का पैसा

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Noida Workers Protest: नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का आंदोलन सोमवार (13 अप्रैल) को अचानक हिंसक हो गया. कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी. अगर आपकी गाड़ी का मोटर इंश्योरेंस है, तो क्लेम मिलने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस टाइप की पॉलिसी ली है.

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नोएडा में बवाल, कर्मचारियों ने फूंकी गाड़ियां

Noida Workers Protest: सैलरी बढ़ोतरी सहित अलग-अलग मांगों को लेकर नोएडा में बीते 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का आंदोलन सोमवार (13 अप्रैल) को और उग्र हो गया. कई इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है. जगह-जगह पथराव और आगजनी की खबरें सामने आई हैं. गुस्साए फैक्ट्री कर्मचारियों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सड़कों पर भारी जाम लग गया है. पुलिस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस हिंसा की वजह से शहर के कई हिस्सों में तनाव बना हुआ है.

क्या गाड़ी मालिकों को मिलेगा इंश्योरेंस का फायदा?
यह सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों की गाड़ियां इस हंगामे की भेंट चढ़ गईं, उनका क्या होगा? इसका जवाब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप पर निर्भर करता है:

  • कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस (Comprehensive Insurance): अगर आपके पास ‘कॉम्प्रिहेंसिव’ पॉलिसी है, तो आपको नुकसान की भरपाई जरूर मिलेगी. इस पॉलिसी में ‘दंगा और हड़ताल’ से होने वाला नुकसान कवर होता है. आगजनी और तोड़फोड़ दोनों ही स्थितियों में आप क्लेम कर सकते हैं.
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance): अगर आपकी गाड़ी का सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा. यह पॉलिसी सिर्फ दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई करती है, आपकी गाड़ी की नहीं.

क्या करना होगा?
दंगों या आगजनी के मामले में क्लेम के लिए पुलिस की FIR सबसे जरूरी दस्तावेज है. घटनास्थल पर अपनी जली हुई या टूटी हुई गाड़ी के फोटो और वीडियो जरूर लें. तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें. देरी करने पर क्लेम खारिज हो सकता है. अगर पॉलिसी में ‘रायट्स और स्ट्राइक’ का कवर शामिल नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज भी कर सकती है. इसलिए पॉलिसी की शर्तें जरूर पढ़ें.

सर्वेयर को दें सही जानकारी 
अगर बीमा कंपनी को लगता है कि आपने जानबूझकर गाड़ी को भीड़ के बीच में डाला या हिंसा को उकसाया, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए सर्वेयर को सही जानकारी दें.

About the Author

विनय कुमार झा

प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 8 सालों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 4 सालों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. मीडिया में करीब डेढ़ दशक का अनुभव रखते हैं. बिजन…और पढ़ें



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