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Vechile Re-Registration Bihar: बिहार के पूर्णिया जिले के लोगों के बड़ी खबर है. अगर उनकी गाड़ियां 15 साल पुरानी हो चुकी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. वो फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
15 साल पुरानी गाड़ी का ऐसे करें दुबारा निबंधन, जानें तरीका
हाइलाइट्स
- पूर्णिया में 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से रजिस्ट्रेशन संभव.
- निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 5 साल और कमर्शियल का 1 साल के लिए होगा.
- रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड और आधार कार्ड जरूरी.
पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी जानकारी
बिहार सरकार 15 साल पुराने वाहनों की विशेष जांच कर रही है। पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने न्यूज़ 18 लोकल से बातचीत में बताया कि बीते कुछ महीनों में बिना निबंधन गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और ऐसी गाड़ियों की निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिर से 5 साल के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों को अपडेटेड ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड और आधार कार्ड के साथ कार्यालय में जमा करना होगा या ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर कागज का सत्यापन कराना होगा.
संबंधित एमबीआई अधिकारी की ओर से गाड़ी की क्षमता और फिटनेस जांची जाएगी. इसके बाद सरकारी शुल्क भरने पर कुछ दिनों बाद बिहार परिवहन विभाग की ओर से कागजात बाय डाक रजिस्टर्ड भेज दिए जाएंगे. निजी वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए जबकि कमर्शियल वाहनों का 1 साल के लिए होता है. रजिस्ट्रेशन के चार्ज के समय सरकारी शुल्क के हिसाब से टैक्स भरे जाते हैं.
एक दशक से डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय. दिसंबर 2020 से News18Hindi के साथ सफर शुरू. न्यूज18 हिन्दी से पहले लोकमत, हिन्दुस्तान, राजस्थान पत्रिका, इंडिया न्यूज की वेबसाइट में रिपोर्टिंग, इलेक्शन, खेल और विभिन्न डे…और पढ़ें
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