इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने किया 200 करोड़ का प्रावधान, जल्द करें रजिस्ट्रेशन

इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने किया 200 करोड़ का प्रावधान, जल्द करें रजिस्ट्रेशन


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राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के साथ ही प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल

हाइलाइट्स

  • राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी.
  • राज्य सरकार ने 200 करोड़ का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया.
  • सब्सिडी का लाभ 01 सितम्बर 2022 से खरीदे गए वाहनों पर मिलेगा.

सिरोही. अब राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी. राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के साथ ही प्रदेश मे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई-व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है.

राज्य सरकार की ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022′ में फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि का पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान ई-व्हीकल प्रमोशन फंड में से दिए जाने का प्रावधान किया गया है. पुनर्भरण और एकमुश्त अनुदान राशि 01 सितम्बर 2022 से क्रय किए गए एवं राज्य में पंजीकृत किए गए वाहनों पर देय होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल राजस्थान राज्य से ही खरीदना होगा.

रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जरूरी
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस सब्सिडी के लिए सबसे पहले इस पॉलिसी के फेम-2 में पंजीकृत वाहन विनिर्माता को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद निर्माता द्वारा पुनः पोर्टल पर फेम-2 के दिशा निर्देशों के अनुरूप आधुनिक बैटरी युक्त वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता की सूचना दर्ज की जाएगी. पोर्टल पर ये प्रोसेस पूरी करने के बाद विभाग द्वारा वाहन का मॉडल, बैटरी का प्रकार व बैटरी क्षमता इत्यादि का सत्यापन किया जाकर वाहन खरीददारों को पुनर्भरण और अनुदान राशि के क्लेम के लिए आवेदन के लिए वाहन पोर्टल पर अनुमत किया जाएगा.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
वाहन मालिक की ओर से अपने वाहन के पंजीयन क्रमांक एवं चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक पोर्टल पर दर्ज होंगे. फिर आवेदक के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा. वाहन स्वामी अपने बैंक खाते का विवरण को बैंक के दस्तावेज जैसे पासबुक फ्रंट पेज रद्द किए गए चेक के साथ अपलोड करेगा, फिर आवेदन सबमिट करेगा. अनुदान राशि का सीधे ही वाहन स्वामी के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा. प्रोत्साहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या हर श्रेणी के लिए दी गई सीमा के अनुसार होगी. संबंधित वाहन विनिर्माता, वाहन डीलर्स व वाहन खरीदने वाले व्यक्ति अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.

Mohd Majid

with more than 4 years of experience in journalism. It has been 1 year to associated with Network 18 Since 2023. Currently Working as a Senior content Editor at Network 18. Here, I am covering hyperlocal news f…और पढ़ें

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