आमजन MP Police Website, MP COP App या Citizen Portal के जरिए मोबाइल से ही E-FIR दर्ज कर सकते हैं।
रतलाम एसपी कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अब शिकायतकर्ताओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हो गई है। एसपी अमित कुमार और एएसपी राकेश खाखा ने खुद इस नई व्यवस्था की निगरानी की।
.
मंगलवार को एसपी अमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अहम धाराओं के बारे में सवाल पूछकर क्लास ली। वहीं, जनसुनवाई में आए आवेदकों को एएसपी राकेश खाखा ने नए कानून की प्रमुख बातें बताईं।
मोबाइल से E-FIR की सुविधा एएसपी ने बताया कि अब आमजन MP Police Website, MP COP App या Citizen Portal के जरिए मोबाइल से ही E-FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस परीक्षण कर एफआईआर दर्ज करती है।
आमजन को नए कानून की जानकारी देते एएसपी राकेश खाखा।
ये प्रावधान भी बताए गए
- किसी भी थाने में FIR दर्ज कराई जा सकती है, जिसे ज़ीरो पर दर्ज कर संबंधित थाने को भेजा जा सकता है।
- 15 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अनुमति जरूरी है।
- 7 साल से कम सजा वाले अपराध में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- साइबर अपराध और मोबाइल गुमशुदगी का त्वरित निपटारा NCRP पोर्टल और CEIR प्रणाली से किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों से नए कानून के बारे में सवाल करते एसपी अमित कुमार।
पुलिस और जनता दोनों को किया जा रहा है जागरूक एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जनसुनवाई में आने वाले लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने अधिकारों और प्रक्रिया को समझ सकें। यह पहल अब हर मंगलवार को जारी रहेगी। एएसपी राकेश खाखा ने इसे “डिजिटल युग में पुलिस व न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण का हिस्सा” बताया।

एसपी की क्लास में मौजूद पुलिस अधिकारी।