श्योपुर में मंगलवार को 10 साल बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फैसला पॉस्को एक्ट विशेष न्यायाधीश बबीता होरा शर्मा की अदालत ने सुनाया।
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यह मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है। 24 नवंबर 2023 को एक अनुसूचित जनजाति की बच्ची अपनी सहेलियों के साथ बेर खा रही थी। आरोपी संतोष रावत, जो वहां बर्फ बेच रहा था। उसने बच्ची को पुआ खिलाने के बहाने झाड़ियों के पीछे ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी फरार हो गया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 363, एससीएसटी एक्ट और पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। दोषी पर 10,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश
विशेष लोक अभियोजक पॉस्को एक्ट रिचा शर्मा के अनुसार, न्यायालय ने पीड़िता की आयु 12 साल से कम होने के कारण उसे होने वाले मानसिक और शारीरिक नुकसान को देखते हुए 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रिचा शर्मा और एडीपीओ हरिओम शर्मा ने की।