कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर वनविभाग के दो कार्यालय सील: मप्र शासन ने 28.33 लाख नहीं चुकाए, दावेदार को बैंक गारंटी दी थी – Balaghat (Madhya Pradesh) News

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर वनविभाग के दो कार्यालय सील:  मप्र शासन ने 28.33 लाख नहीं चुकाए, दावेदार को बैंक गारंटी दी थी – Balaghat (Madhya Pradesh) News


कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर बालाघाट में वन विभाग के दो कार्यालयों को सीलबंद कर दिया गया है। न्यायाधीश कृष्णाराव की अदालत ने कल्पतरू एग्रोफॉरेस्ट इंटरप्राईजेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में यह आदेश दिया।

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मध्य प्रदेश शासन को 28 लाख 33 हजार 356 रुपए का भुगतान करना था। यह राशि 10 अप्रैल 2024 से 20 जून 2025 तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय थी।

2015 में कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए थे

20 जून 2015 राशि का भुगतान न होने पर कोर्ट ने सीसीएफ कार्यालय और दक्षिण उत्पादन कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया था।

कलकत्ता न्यायालय के अधिवक्ता शुवाशीष सेनगुप्ता ने शुक्रवार दोपहर को दोनों कार्यालयों को सीलबंद किया। दक्षिण वनमंडल के वनोपज सहकारी संघ के खाते में मात्र 84 हजार 713 रुपए थे। शासन ने दावेदार को बैंक गारंटी दी थी।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुनरीक्षण याचिका (दोबारा समीक्षा करना) दायर की गई थी। लेकिन कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सका। आदेश पालन में रोक की भी कोई मांग नहीं की गई।

न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त किया और कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए। रिसीवर को 17 जुलाई तक न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी होगी।



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