जिला पंचायत ने सभी सरपंचों को निर्माण कार्यों की राशि लौटाने या पूर्णता प्रमाण-पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
अशोकनगर जिले की 85 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जिला पंचायत ने सभी सरपंचों को निर्माण कार्यों की राशि लौटाने या पूर्णता प्रमाण-पत्र पेश करने
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न निर्माण कार्य पूरे, न पैसा जमा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार, जिन सरपंचों पर प्रकरण चल रहे हैं, उन्होंने न तो निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया, और न ही निर्माण कार्यों की मिली राशि को पंचायत में वापस जमा कराया। मामला न्यायालय में होने के बाद भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज़ नहीं दिए।
जिला पंचायत ने दी अंतिम चेतावनी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित सरपंच तुरंत राशि जमा नहीं करते या निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तो उन्हें धारा 92(2) के तहत 30 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता है। इस स्थिति के लिए सरपंच स्वयं जिम्मेदार होंगे।
पूर्व में दिया गया था पर्याप्त अवसर जिला पंचायत की ओर से बताया गया है कि सरपंचों को न्यायालय द्वारा पहले ही कई अवसर दिए गए थे। बावजूद इसके उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब पंचायत प्रशासन कानूनी कार्रवाई की अंतिम तैयारी में जुट गया है।