अशोकनगर जिले की चंदेरी नगरपालिका ने मंगलवार शाम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। नगर के विभिन्न इलाकों में घरों के बाहर बनाई गई सीढ़ियों और दीवारों को हटाया गया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से नवीन निर्माणाधीन भवनों पर की गई। कार्रवाई का नेतृत्व उपयंत्
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टीम ने एडवोकेट अंशुल श्रीवास्तव के मकान की बाहर की सीढ़ियों और एक अन्य मकान की दीवार को हटाया। एडवोकेट श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले भवन निर्माण की अनुमति के लिए दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन अनुमति अब तक नहीं मिली। वहीं उपयंत्री मोहिनी साहू ने स्पष्ट किया कि निर्माण एमओएस (Minimum Open Space) नियमों के तहत नहीं किया जा रहा था, जहां 3 मीटर ओपन स्पेस जरूरी है।
चालान को लेकर हुई बहस, कई पर जुर्माना कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध किया और अधिकारियों से बहस की। अधिकारियों ने बताया कि नियम उल्लंघन पर 20,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है, हालांकि एडवोकेट श्रीवास्तव ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कुछ अन्य भवन मालिकों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
बस स्टैंड और सब्जी मंडी क्षेत्र में भी कार्रवाई नगरपालिका की टीम बस स्टैंड और सब्जी मंडी क्षेत्र में भी पहुंची, जहां बिना अनुमति बन रहे भवनों, सड़कों पर अतिक्रमण कर बनाई गई सीढ़ियों और दीवारों को तोड़ा गया। निर्माणाधीन मकानों का काम तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
अब 3 मीटर जगह छोड़कर ही मिलेगा निर्माण की अनुमति सीएमओ प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि शहर में कई निर्माण एमओएस नियमों के विरुद्ध हो रहे थे। अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मकान मालिकों को 3 मीटर ओपन स्पेस छोड़कर ही निर्माण करना होगा, अन्यथा कार्रवाई जारी रहेगी।