इंदौर में घायल कांवड़ियों का इलाज जारी है।
ओंकारेश्वर से इंदौर आते वक्त आयशर वाहन की चपेट में आकर घायल हुए 5 कांवड़ियों की जान बचाने की कोशिशें लगातार जारी है l घायल जितेंद्र के हाथ और कालर की हड्डी में फ्रैक्चर है। अन्य घायल शुभम, यश, विकास और दुर्गेश में से किसी की पैर की हड्डी तो किसी की कम
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एमवायएच के सर्जरी और हड्डी विभाग के डाॅक्टर्स ने दुर्गेश का ऑपरेशन किया है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है l
एमजीएम मेडिकल के डीन सर्जन अरविंद घंघोरिया ने बताया
7 गंभीर कांवड़िये गंभीर हालत में एमवाय हॉस्पिटल लाए गए थे। सब अत्यंत गंभीर अवस्था में केजुअल्टी विभाग शिफ्ट किए गए। इनमें से एक मृत था। एक को उसके परिजन बॉम्बे अस्पताल ले गए।
15 ऑपरेशन किए, 26 इम्प्लांट डाले गए डीन डॉ. घनघोरिया के अनुसार एमवाय में भर्ती 5 कांवड़ियों की हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा हैं। सभी का ब्लड प्रेशर नॉन रिकॉर्डडेबल था क्योंकि सभी को मल्टीपल फ्रैक्चर और इंटरनल एब्डोमिनल इंजरी थी। रात में ही सभी को आईसीयू में रख कर मैनेज किया गया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। हार्ट और लंग्स को इस्टेबलाइज कर 15 ऑपरेशन किए गए और 26 इंप्लांट डाल कर फ्रैक्चर हड्डियों को करेक्ट किया है। इसके अलावा एक घायल की तो फेमोरल आर्टरी रिपेयर भी की गई है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए थे बेहतर इलाज के निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी के बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे। इस दुर्घटना में राजनगर निवासी आदर्श पिता संजय नाथ की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल सहायता के रूप में उनके परिजनों को रेडक्रॉस फंड से 50 हजार रुपए और एक अन्य मद से 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
कुल 6 घायलों में से 5 यात्रियों, जितेंद्र पिता प्रेमनारायण (न्याय नगर), यश पिता संदीप (लालबाग), विकास पिता बाबूलाल (नंदन नगर), शुभम पिता सुरेश (नंदन नगर) और दुर्गेश पिता विजय (जय भवानी नगर) का इलाज एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है।
सुबह 8 से रात 9 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित श्रावण महीने में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री इंदौर से खंडवा और ओंकारेश्वर की ओर जाते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। यह रोक केवल श्रावण माह में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगी।
इस दौरान ट्रक जैसे भारी वाहन इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग- एबी रोड होते हुए सनावद की ओर भेजा जाएगा। हालांकि, यात्री बसें, कार, बाइक, दूध और गैस सप्लाई वाले वाहन, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कावड़ यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यदि कोई वाहन चालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।