कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
दतिया में लापरवाही और अनियमितताओं पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
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जांच में अलग-अलग दुकानों पर म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत 10 दुकानों पर कुल 18 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं गंभीर लापरवाही के मामलों में 5 दुकानों को निलंबित किया गया है। इनमें से 2 दुकानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
इन दुकानों पर लगाया गया अर्थदंड- एसडीएम संतोष तिवारी द्वारा की गई कार्रवाई में, बेहरूका, गढ़ी, सिरौल की दुकानों पर 1 हजार 500-1 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तगा, बानोली, सहदौरा, रावरी, सरकार प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार बड़ौनी, साथी प्राथमिक सहकारी भण्डार बड़ौनी एवं शीतला उपभोक्ता भण्डार बड़ौनी पर 2 हजार-2 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबित प्रशासन ने कप्तान उपभोक्ता भण्डार बड़ौनी, परासरी एवं सहदौरा की दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। वहीं डगरई और रिछरा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर गंभीर गड़बड़ियों के चलते एफआईआर दर्ज कराते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।