अनूपपुर में महामाया होटल संचालक पर FIR: लड़के-लड़कियों को घंटे के हिसाब से किराए से देता था कमरा, रजिस्टर में नहीं मिली इंट्री – Anuppur News

अनूपपुर में महामाया होटल संचालक पर FIR:  लड़के-लड़कियों को घंटे के हिसाब से किराए से देता था कमरा, रजिस्टर में नहीं मिली इंट्री – Anuppur News



अनूपपुर पुलिस ने महामाया होटल के संचालक बृजेश जायसवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई बाहरी व्यक्तियों के ठहरने की जानकारी पुलिस को न देने और कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर की गई है।

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पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान को शिकायत मिली थी कि नगर की कुछ होटलें बाहरी मेहमानों की जानकारी पुलिस को नहीं देती हैं। साथ ही, कुछ होटलों में अविवाहित जोड़ों के कुछ घंटों के लिए रुकने की सुविधा दी जाती है, जिसकी सूचना भी संबंधित थानों को नहीं दी जाती।

इसी शिकायत के आधार पर पोस्ट ऑफिस रोड स्थित महामाया होटल में जांच की गई। होटल के रजिस्टर के निरीक्षण में पाया गया कि 13 सितंबर 2025 से 16 सितंबर 2025 तक कई लोग होटल में ठहरे थे, जिनमें छिंदवाड़ा, अनूपपुर, कटनी, हरियाणा और शहडोल जिलों के निवासी शामिल थे। हालांकि, होटल संचालक द्वारा इन मेहमानों के ठहरने की कोई सूचना कोतवाली अनूपपुर थाने को नहीं दी गई थी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूपपुर द्वारा 10 मई 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि होटल और धर्मशाला संचालकों को बाहरी व्यक्तियों के आवागमन की सूचना समीपवर्ती थाने को देना अनिवार्य होगा। उन्हें वैध पहचान पत्रों की पुष्टि के बाद ही ठहरने की अनुमति देनी होगी।

महामाया होटल के संचालक बृजेश जायसवाल (50 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08 अनूपपुर) द्वारा इस आदेश की अवहेलना पाई गई। इसके बाद थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 455/2025, धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।



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