Court News: चेक बाउंस मामले में BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत

Court News: चेक बाउंस मामले में BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को MP-MLA कोर्ट से मिली जमानत


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BJP MLA Surendra Patwa News: पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जानें पूरा मामला…

सुरेंद्र पटवा को राहत.
रिपोर्ट: मिथिलेश गुप्ता

मध्य प्रदेश के भोजपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को इंदौर की MP-MLA कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद 19 सितंबर तक पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पटवा एक दिन पहले अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए. जज देव कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी.

दरअसल, यह मामला करोड़ों के चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें इंदौर की MP-MLA कोर्ट ने मंगलवार को पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कोर्ट ने उन्हें धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत 16 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि, पटवा ने समय से पहले कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराई और अपने पक्ष में जवाब पेश किया. कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की.

नोटबंदी-कोरोना में आई थीं दिक्कतें…
मीडिया से बातचीत में पटवा ने कहा, “2016 में नोटबंदी और फिर कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियों ने कारोबारियों के लिए भारी चुनौतियां खड़ी कीं. मेरा व्यवसाय महिंद्रा एंड महिंद्रा, पॉलीमर, और फार्मा से जुड़ा है, जहां आर्थिक समस्याएं आईं. यह स्थिति सिर्फ मेरे साथ नहीं, बल्कि देशभर के हजारों कारोबारियों के साथ थी.” उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर हमेशा भुगतान किया और अब भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं.

अदालत का निर्णय स्वीकार होगा
पटवा ने यह भी कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा, “अदालत का जो भी निर्णय होगा, उसे मैं पूर्णतः स्वीकार करूंगा. सच्चाई जल्द सामने आएगी.” इस मामले ने भोपाल से इंदौर तक सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा बटोरी है. पुलिस और कोर्ट की अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Rishi mishra

एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म…और पढ़ें

एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म… और पढ़ें

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