मूंदी पुलिस ने केस दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया।
खंडवा जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नया केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना मूंदी पुलिस के मुताबिक, 17 सितंबर को 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म की वारदात हुई थी। आरोपी रोशन पिता करणसिंह भिलाला (20) निवासी पालसूदमाल घ
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हरसूद कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा इधर, हरसूद कोर्ट ने आठवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। मामला 24 मार्च 2025 की रात का है, जब आरोपी वीरेंद्र पिता गंगाराम (21) निवासी ग्राम डाबिया ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था।
डीएनए रिपोर्ट बनी सबूत विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार चौहान ने बताया कि खालवा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया था। छह महीने चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट में आरोपी की करतूत साबित हो गई।