रावण जलेगा, पर ‘सोनम’ नहीं….! हाई कोर्ट ने लगाई ‘Sonam Raghuvanshi’ पुतला दहन पर रोक

रावण जलेगा, पर ‘सोनम’ नहीं….! हाई कोर्ट ने लगाई ‘Sonam Raghuvanshi’ पुतला दहन पर रोक


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Indore News: इंदौर दशहरे में 11 महिला अपराधियों के पुतले जलाने की योजना विवादों में आ गई जब सोनम मुस्कान की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर कोर्ट ने इपना फैसला सुनाया है.

सोनम मुस्कान पुतला दहन

Indore Sonam Raghuvanshi News: इंदौर में इस बार दशहरे का पर्व एक अनोखे विवाद के साथ चर्चा में है. शहर में हर साल दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ-साथ कुछ स्थानीय अपराधियों के पुतले जलाने की परंपरा रही है. इस बार इस सूची में सोनम मुस्कान सहित 11 महिला अपराधियों के पुतले जलाने की योजना थी. लेकिन, सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने इस कार्यक्रम के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर रोक लगा दी.

यह मामला तब शुरू हुआ जब इंदौर में दशहरा समारोह के आयोजकों ने फैसला किया कि इस बार रावण दहन के साथ-साथ कुछ कुख्यात अपराधियों के पुतले भी जलाए जाएंगे. इनमें सोनम मुस्कान का नाम भी शामिल था, जिसे स्थानीय लोग एक अपराधी के रूप में जानते हैं. आयोजकों ने इसे समाज में बुराई के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम बताया. लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी को यह बात नागवार गुजरी. उन्होंने इसे अपनी बेटी और परिवार की प्रतिष्ठा पर हमला माना और इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

संगीता ने अपनी याचिका में कहा कि इस तरह का आयोजन न केवल उनकी बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा सकता है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शूर्पणखा दहन जैसे नाम से इस कार्यक्रम को धार्मिक रंग देना गलत है और यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है. हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोजकों को शूर्पणखा दहन कार्यक्रम पर रोक लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि इस तरह का आयोजन व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर गलत संदेश दे सकता है.

इस फैसले के बाद इंदौर में दशहरे के आयोजन में केवल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले ही जलाए जाएंगे. इस घटना ने शहर में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अपराधियों के पुतले जलाना सही है या यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है. स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं. कुछ लोग कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे परंपरा में दखल मान रहे हैं.

रिपोर्ट- मिथिलेश गुप्ता

Anuj Singh

Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digital), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked a…और पढ़ें

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हाई कोर्ट ने लगाई ‘Sonam Raghuvanshi’ पुतला दहन पर रोक



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