उज्जैन कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए: 2 माह तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर रोक; सोशल मीडिया पर भी नजर – Ujjain News

उज्जैन कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए:  2 माह तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली पर रोक; सोशल मीडिया पर भी नजर – Ujjain News



उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत उज्जैन जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। हालांकि

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आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार लेकर नहीं चलेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था किसी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। जिले में डी.जे. बैण्ड या ध्वनि विस्तारक यंत्र के बिना अनुमति के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए टेंट, पंडाल आदि का स्थायी या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।

सोशल मीडिया पर भी नजर

कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन, या अन्य सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, वॉट्सऐप आदि का उपयोग करते समय किसी दल, धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री नहीं साझा करेगा।

बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील, फोटोग्राफी पर रोक

ऐतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एव पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि नहीं करेगा। जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में दी जाएगी।



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