परिवहन व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अफसरों की बैठक ली।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बस मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमानी किराया वसूली हो रही है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद परिवहन मंत्री ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। बसों की जांच के दौरान परिवहन जांच स्टॉफ वर्दी में होना चाहिए। बिना वैध बीमा, ओवरलोडि
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उदय प्रताप सिंह ने बैठक कर निर्देश जारी किए।
परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दीपावली त्योहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से टिकट की तय राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को सभी आवश्यक मानकों का पालन कराने के लिए भी कहा है। परिवहन मंत्री सिंह ने गुरुवार को भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए।
मंत्री द्वारा दिये गए निर्देश

अधिकारियों ने परिवहन मंत्री के निर्देशों को ध्यान से सुना।
- बसों की जांच के दौरान परिवहन जांच स्टॉफ वर्दी में हों। बॉडीवार्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाये। समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में स्थापित एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) की नियमित जाँच करना सुनिश्चित करें।
- बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बस पाए जाने पर उन्हें जारी किये गये परमिट की जाँच हो। स्टेज कैरिज वाहनों में लायसेंस प्राप्त कंडक्टर हो।
- स्लीपर कोच में प्रवेश एवं निर्गम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो। स्लीपर कोच में निर्धारित ले-आउट के अनुसार स्लीपर लगे हों, यह सुनिश्चित हो।
- अमले को यह निर्देश दिये गए हैं कि लोक सेवा वाहन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न किया जाये। समस्त बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हों।
- प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से हों।
- आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सख्त कार्यवाही।
- बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की जांच हो। प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो, यह तय किया जाये।
- वाहन पोर्टल पर माइग्रेट होने के पूर्व जिन वाहनों का मोटर कर और पैनाल्टी की राशि दर्ज न हो, ऐसे प्रकरण का निराकरण 15 दिवस में हो।
- दो पहिया वाहनों पर चालक हेलमेट पहने, यह स्पष्ट हो। हेलमेट उपयोग के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाए।