विदिशा जिले के सिरोंज में मेसर्स वंदे मातरम कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस शनिवार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई किसानों को खाद वितरण में अनियमितता और शासन के निर्देशों के उल्लंघन के कारण की गई है।
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किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक के.एस. खपेडिया ने उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के तहत यह आदेश जारी किया। लाइसेंस की वैधता 28 दिसंबर 2028 तक थी, को निलंबित किया गया है।
उप संचालक ने बताया कि शासन ने ई-उर्वरक वितरण व्यवस्था के तहत किसानों को टोकन के माध्यम से खाद देने के निर्देश दिए हैं। यदि टोकन जनरेट नहीं होता, तो कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में रिकॉर्ड संधारित कर ऑफलाइन वितरण की अनुमति है।
हालांकि, वंदे मातरम कृषि सेवा केंद्र पर ई-टोकन जनरेट होने के बावजूद किसानों को खाद नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा, केंद्र के खिलाफ किसानों से अभद्र व्यवहार करने और निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर उर्वरक बेचने की भी शिकायतें मिली थीं।
इन शिकायतों की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिरोंज और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिरोंज द्वारा की गई। जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है।