विदिशा में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध: कलेक्टर ने अवैध पटाखों, विस्फोटक पाइपों से बने उपकरणों के निर्माण-बिक्री पर भी लगाई रोक – Vidisha News

विदिशा में कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध:  कलेक्टर ने अवैध पटाखों, विस्फोटक पाइपों से बने उपकरणों के निर्माण-बिक्री पर भी लगाई रोक – Vidisha News



विदिशा जिले में कार्बाइड गन से लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

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कलेक्टर ने बताया कि पटाखे, आतिशबाजी, लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद, इन अवैध वस्तुओं का निर्माण और बिक्री जारी थी। इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी कार्बाइड गन या ऐसे अवैध पटाखों का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और संबंधित विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



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