रायसेन में अवैध कार्बाइड गन पर प्रतिबंध: उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, तीन बच्चे हुए थे घायल – Raisen News

रायसेन में अवैध कार्बाइड गन पर प्रतिबंध:  उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, तीन बच्चे हुए थे घायल – Raisen News



मध्य प्रदेश में अवैध कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल और विदिशा सहित कई जिलों में बच्चों और अन्य लोगों की आंखों में चोट लगने की घटनाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को रायसेन जिले में भी इस गन के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश

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रायसेन जिले में भी तीन बच्चों को कार्बाइड गन से आंख में मामूली चोटें आई थीं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) हरिनारायण मंडर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चोटिल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। बच्चों ने बताया था कि यह घटना कार्बाइड गन चलाने के दौरान हुई।

नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मनोज उपाध्याय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत लोहा, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भण्डारण, बिक्री, खरीदी और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश के सख्त अनुपालन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों द्वारा निगरानी की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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