मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वर्ड कप में जीत की बधाई भी दी।
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सीएम ने सोमवार को एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, अरेरा कॉलोनी से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। योजना के बारे में उन्होंने बताया उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा कराने में राहत मिलेगी।
योजना के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी (शासकीय कनेक्शन को छोड़कर) के उपभोक्ताओं को तीन माह या उससे अधिक के बकाया बिल पर सरचार्ज राशि में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता बकाया राशि को एकमुश्त या छह किस्तों में चुका सकते हैं। योजना में सरचार्ज पर अधिकतम छूट एक करोड़ रुपए तक दी जा सकती है।
ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों से बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहे थे। योजना में जल्दी एकमुश्त भुगतान करने पर अधिक लाभ मिलेगा, जबकि समय के साथ छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
यह योजना ऐसे उपभोक्ता जो आर्थिक स्थिति और अन्य कारणों से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और उनके बिलों में सरचार्ज अधिक हो गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने का काम यह योजना करेगी। योजना में घरेलू, गैर घरेलू, कृषि, औद्योगिक श्रेणी (शासकीय कनेक्शन को छोड़कर) शामिल किया गया है।
ऐसे बिल जिनकी बकाया अवधि तीन माह या उससे अधिक समय अवधि की है उसे योजना में लाभ दिया जा सकेगा। योजना जल्दी आएं एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के फार्मूले पर आधारित है। समय के साथ छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा।
28 फरवरी तक चलेगी योजना
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना में देर से बिल के भुगतान पर सरचार्ज में भारी छूट दी गयी है। जो 3 नवम्बर से 28 फरवरी 2026 तक रहेगी। इसके लिए तीन चरण तय किए गए हैं जो उपभोक्ताओं को राहत देंगे।
- पहला चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर होगा जिसमें घरेलू, कृषि कनेक्शन धारकों को एकमुश्त भुगतान पर एक दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक बकाया बिल के भुगतान पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी वहीं एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक 90 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। इसी कैटेगरी में छह किस्तों में भुगतान पर एक नवम्बर से 31 दिसम्बर तक की अवधि में 70 प्रतिशत और एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक की अवधि में 60 फीसदी सरचार्ज में छूट मिलेगी।
- गैर घरेलू, औद्योगिक कनेक्शन धारकों को एक मुश्त भुगतान पर एक नवम्बर से 31 दिसम्बर तक 80 प्रतिशत और एक जनवरी से 28 फरवरी तक 70 फीसदी सरचार्ज माफी दी जाएगी वहीं छह किस्तों में भुगतान करने वालों के लिए एक नवम्बर से 31 दिसम्बर तक 60 और एक जनवरी से 28 फरवरी तक 50 प्रतिशत छूट सरचार्ज में दी जाएगी।
- इस योजना में देरी से भुगतान पर सरचार्ज की छूट का लाभ लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत और गैर घरेलू व औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया राशि का 25 प्रतिशत पेमेंट कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- यदि किसी उपभोक्ता द्वारा दो किस्तों का भुगतान दूसरी किस्त के लिए तय समय अवधि तक नहीं किया जाता है तो उसे डिफाल्टर मानकर योजना से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही सरचार्ज छूट और डिफाल्टर होने तक की अवधि का अतिरिक्त सरचार्ज दिए जाने की स्थिति में बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा।