यह स्वीकृति मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दिशा-निर्देशों एवं हस्तक्षेप के बाद दी गई.
इस आदेश के लागू हो जाने से शासकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज के स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त हुए 10,000 से अधिक डॉक्टर एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
- News18Hindi
- Last Updated:
September 20, 2020, 5:04 PM IST
10,000 से अधिक डॉक्टर एवं कर्मचारी लाभान्वित
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस आदेश के लागू हो जाने से शासकीय स्वशासी मेडिकल कॉलेज के स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त हुए 10,000 से अधिक डॉक्टर एवं कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
चिकित्सा शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद दी गई स्वीकृतिउन्होंने कहा कि यह स्वीकृति मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के दिशा-निर्देशों एवं हस्तक्षेप के बाद दी गई.
कोविड-19 महामारी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए
अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में कार्य कर रहे स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त डॉक्टर्स, नर्सिंग पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ के लिए 3,000 प्रति वर्ष के मेडिकल रीइंबर्समेंट का प्रावधान था, जबकि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए इलाज, उपचार एवं जांच का पूर्णरूपेण मेडिकल रीइंबर्समेंट किए जाने का मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1958 का प्रावधान लागू है.
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कर्मचारियों के संबंध में इसका तत्काल संज्ञान
उन्होंने कहा कि सारंग द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्वशासी संस्था के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में व्याप्त इस विसंगति का तत्काल संज्ञान लिया गया.