Breaking Schools, colleges, educational and coaching institutions will remain closed, then located in confusion; Restrictions on elderly persons below 10 years of age and above 65 years | भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर; कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान पर असमंजस की स्थित

Breaking Schools, colleges, educational and coaching institutions will remain closed, then located in confusion; Restrictions on elderly persons below 10 years of age and above 65 years | भोपाल में रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक केवल इमरजेंसी में ही निकल सकेंगे बाहर; कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान पर असमंजस की स्थित


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भोपाल14 मिनट पहले

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भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया के नए आदेश जारी करने के बाद स्कूलों के खुलने को लेकर एक बार फिर स्थिति असमंजस बन गई है।

  • दवा और खाने-पीने की दुकानें छोड़ सभी दुकानें 8 बजे तक बंद करनी होंगी
  • 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से नहीं निकल सकते

राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में धारा 144 की सख्तियों का उपयोग किया है। रात साढ़े दस बजे से सुबह छह बजे तक इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। नए आदेश में सोमवार से खुलने वाले स्कूल के अलावा अब कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान को भी बंद रखने होंगे। हालांकि, अधिकतम 50% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ ही नियमों का पालन करते हुए स्कूलों में जा सकेंगे, ताकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लास जारी रखी जा सके। लेकिन, स्कूल में बच्चे आएंगे या नहीं इसको लेकर स्थिति कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया।

स्कूल में बच्चों को भेजने को लेकर अब विवाद

शासन सोमवार से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास के लिए सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर चुके हैं। छात्र केवल परिजनों की अनुमति लेने के बाद ही स्कूल में शिक्षक से पढ़ाई या विषय से संबंधित समाधान के लिए आ सकता है। हालांकि इस मामले में अभी स्थिति साफ नहीं है कि बच्चे को परिजनों से शिकायत के बाद स्कूल कैसे आना होगा।

क्या उसे स्कूल आकर मिलने के लिए अलग से आवेदन करना होगा, या फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इधर जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि कलेक्टर के आदेश को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी की स्थिति में तो सोमवार को किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा।

यह भी एक सवाल

कॉलेज में यूजी और पीजी क्लास के लिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। नए आदेश में कॉलेज को भी बंद करने के निर्देश हैं, तो क्या यह भी बंद रहेंगे। इसको लेकर अब कोई भी अधिकारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है।

यहां पर पूरी तरह प्रतिबंध

आदेश में कहा गया है कि पहले से घोषित कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन में जारी रहेगा। बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी तरह के आगमन पर किसी भी व्यक्ति का क्षेत्रों में आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों की पूरी जानकारी bhopal.nic.co की वेबसाइट पर दी गई है(

यह भी बंद रहेंगे

सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क एवं थिएटर बंद रहेंगे। नियम अनुसार गतिविधियों को सशर्त अनुमति रहेगी।

त्यौहार समारोह के लिए नियम

सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए आयोजक को संबंधित एसडीएम/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना होगा। प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट ही रहेगी। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 से अधिक नहीं हो सकता। सी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक आयोजन चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं रहेगी। गरबा किसी भी स्थिति में नहीं होगा।

दुकानों को आदेश

अब सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक बंद करनी होगी। केवल केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकानें निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आवश्यक और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा सभी का निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

आयु वर्ग के लिए

नए आदेश के बाद 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं सभी ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं, आवश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा सामान्यता घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमति लेना होगा

उपरोक्त प्रतिबंध गतिविधियों एवं अन्य किसी आदेश से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियों की निर्धारित एसओपी एवं राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के पालन करने की शर्त पर अनुमति लेनी होगी।

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