छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले ऑटो ड्राइवर को सजा: स्कूल ले जाते लाते समय आगे वाले सीट पर बैठकर करता था बैड टच; कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा – Guna News

छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले ऑटो ड्राइवर को सजा:  स्कूल ले जाते लाते समय आगे वाले सीट पर बैठकर करता था बैड टच; कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा – Guna News



पुलिस की गिरफ्त में आरोपी लतीफ खान। फाइल फोटो।

शहर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी छात्रा को ऑटो से स्कूल ले जाने और वापस लाने का काम करता था। इसी दौरान वह छात्रा को बैड टच करने लगा था। उसने कई बार छात्रा से छेड़छाड़ की। कोर्ट ने आरो

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ऑटो में की थी छेड़छाड़ सहायक मोदी प्रभारी ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया कि मामला वर्ष 2024 का है। 7 मार्च को 9 वर्षीय छात्रा ने अपने पिता के साथ कोतवाली थान पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसका पेपर था। वह स्कूल से पेपर देने के बाद अपने घर ऑटो से वापस आ रही थी। तभी ऑटो ड्राइवर ने उसे आगे वाली सीट पर अपने पास बिठाया और उसके साथ छेड़खानी की। ड्राइवर ने उसे बैड टच किया।

छात्रा ने बताया कि वह फोर्थ क्लास में पढ़ती है। मैं बंटी अंकल के ऑटो से रोज स्कूल जाती हूं। मैं वैसे तो हमेशा ऑटो में पीछे वाली सीट पर ही बैठकर जाती थी। करीबन 5-6 दिन पहले से अंकल मुझे घर से तो पीछे की सीट पर ही बैठाते थे, लेकिन फिर दो और बच्चे जो मेरे बाद आते हैं, उनको बैठाने के बाद मुझसे कहते थे कि आप आगे मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। तो मैं आगे जाकर बैठ जाती थी। तब मुझे कुछ गलत नहीं लगा।

एक दो दिन तक तो अंकल ने कुछ नहीं किया। उसके बाद अंकल मुझे बार-बार कभी ऑटो में पीछे देखने के बहाने और कभी ऐसे ही बेड टच करते थे। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब भी मैं ऑटो में पीछे बैठने जाती थी, तो मुझसे कहते थे कि आप मेरे पास आकर आगे बैठ जाओ। फिर आज दिनांक 7.03.2025 के सुबह करीबन 11 बजे की बात है। मैं घर से स्कूल पेपर देने के लिए ऑटो से जा रही थी। जैसे ही ऑटो में पीछे तरफ चढ़ने गई, तो ऑटो ड्राइवर बंटी अंकल ने मुझसे कहा कि आगे मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो मैं ऑटो में अंकल के पास जाकर बैठ गई।

एक-दो बार बेड टच किया

ऑटो स्कूल पहुंच गया था, तब अंकल ने मुझे एक दो बार गलत तरीके से जानबूझकर टच किया। तब मैंने अंकल को कुछ नहीं बोला। उसके बाद स्कूल से पेपर देने के बाद दोपहर करीबन 2.10 बजे वापस मैं ऑटो के पास गई, तो अंकल ने मुझसे कहा कि आप आगे आकर मेरे बगल में बैठ जाओ।

स्कूल से ऑटो निकलने के थोड़ी देर बाद अंकल मुझे बार-बार जानबूझकर मुझे बेड टच कर रहे थे। बार- बार गलत तरीके से हाथ लगा रहे थे। इस पर मैने अंकल से बोला कि आप मुझे ऐसे टच मत करो। इसके बाद मैंने अंकल से कहा कि आप मुझे ऐसे टच मत करो। ये गंदी बात होती है। उसके बाद भी अंकल मुझे बार-बार टच कर रहे थे।

मम्मा को फोन कर बताया, पापा थाने ले गए

घर आने पर अंकल मुझे मेरे घर छोड़कर चले गए थे। फिर मैंने घर जाकर अपनी दादी के फोन से मम्मा को फोन लगाया, तो मम्मा ने नहीं उठाया। फिर मम्मा का वापस दादी के मोबाइल पर फोन आया, तो मैंने मम्मा को ऑटो वाले अंकल की सारी बात बताई। फिर मम्मा ने पापा को बताया। तब मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर थाने रिपोर्ट करने आए।

कोतवाली पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर ऑटो ड्राइवर बंटी खान(40) पुत्र रफीक खान के खिलाफ FIR दर्ज की। उस पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी बंटी उर्फ लतीफ खान को पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मीडिया प्रभारी ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट द्वारा नवीन कानून(बीएनएस)के अंतर्गत या प्रथम कारावास वाला दण्डादेश पारित किया गया है।



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