धान का परिवहन 72 घंटे में अनिवार्य, लापरवाही पर जुर्माना: जमीन अधिग्रहण में देरी पर लिपिक को कारण बताओ नोटिस, सिंगरौली कलेक्टर ने की कार्रवाई – Singrauli News

धान का परिवहन 72 घंटे में अनिवार्य, लापरवाही पर जुर्माना:  जमीन अधिग्रहण में देरी पर लिपिक को कारण बताओ नोटिस, सिंगरौली कलेक्टर ने की कार्रवाई – Singrauli News



सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने प्रशासनिक कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य, भू-अर्जन और धान खरीदी जैसे जरूरी विभागों में

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कलेक्टर ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर सभी पात्र बुजुर्गों के शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड तय करने का निर्देश दिया।

उन्होंने चेताया है कि यदि तय लक्ष्य के अनुसार काम में प्रगति नहीं होती है, तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को हर दिन रिपोर्ट देनी होगी। कलेक्टर ने साफ कहा कि इस योजना में किसी भी लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

भू-अर्जन में देरी पर लिपिक को कारण बताओ नोटिस

जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि समय पर फाइलें और दस्तावेज पेश न होने की वजह से कई मामलों में बेवजह देरी हो रही है। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए, कलेक्टर ने भू-अर्जन लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनी, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धान का परिवहन 72 घंटे में अनिवार्य, लापरवाही पर लगेगा जुर्माना

धान खरीदी केंद्रों से धान के परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) में भी कलेक्टर ने सख्ती दिखाई। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीदी गई धान का 72 घंटे के अंदर परिवहन होना जरूरी है। इसके बावजूद कुछ केंद्रों पर धान का स्टॉक लंबे समय तक पड़ा रहना गंभीर लापरवाही है।

इस मामले में कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता को दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।



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