खंडवा के भैरव तालाब वार्ड स्थित एक मेडिकल स्टोर की बिल्डिंग गिरने के मामले में कार्रवाई हुई है। स्टोर संचालक और बिल्डिंग मालिक की शिकायत पर निर्माणकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर थाना पदमनगर पुलिस ने की हैं। हालांकि, धाराएं जमानती है, जिन
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मेडिकल स्टोर संचालक सतपालसिंह पिता राजेंद्रसिह चावला (68) निवासी आंनद नगर ने शिकायत दर्ज कराई है। पदमनगर पुलिस ने निर्माणकर्ता खैराजमल लालवानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि, आरोपी खैराजमल ने यह जानते हुए कि भवन निर्माण कार्य के दौरान पड़ोस की दुकान ध्वस्त होकर गिर सकती हैं। उससे मानव जीवन पर संकट उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद भी भवन निर्माण में गहरा गड्ढा खोदा गया। जिससे कि फरियादी की दुकान ध्वस्त हो गई थी। दुकान व दुकान में रखे सामान का नुकसान हुआ।
इन धाराओं में केस दर्ज
धारा 125- जीवन खतरे में डालने पर सजा : लापरवाही या जल्दबाजी से किसी की जान या सुरक्षा खतरे में डालने पर। सजा- 3 महीने तक कैद या 2,500 जुर्माना, या दोनों।
धारा 324- संपत्ति को नुकसान : 1 लाख या उससे अधिक का नुकसान होने पर। सजा- 5 साल तक कैद, जुर्माना, या दोनों।
धारा 290- निर्माण में लापरवाही : इमारतों के निर्माण, मरम्मत या गिराने में लापरवाही से मानव जीवन को खतरा। सजा- 6 महीने तक कैद, 5,000 जुर्माना, या दोनों।
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खंडवा में दो मंजिला इमारत अचानक ढह गई। चंद सेकेंड में ही पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इसमें शहर का नामी थोक मेडिकल स्टोर था। गुरुवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण स्टोर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। पढ़ें पूरी खबर…