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राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिले के स्कूलों को मान्यता प्रदान की जाती है। कक्षा आठवीं तक संचालित सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य है। सत्र 2026-27 के नवीन मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद शासन के नियमों के अनुसार अशासकीय विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में तय समय में स्कूल संचालकों को आवेदन करना होगा।