शाजापुर2 घंटे पहले
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शादी के लिए परेशान करने के एक मामले में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर ने आरोपी अनिल पिता दुलीचंद मालवीय निवासी कालापीपल मंडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि 22 अगस्त को शासकीय अस्पताल कालापीपल से मृतिका की तहरीर कालापीपल थाने पर प्राप्त हुई। थाना कालापीपल पर मर्ग का कायम कर मामला जांच में लिया गया। पूछताछ में आरोपी अनिल मालवीय के विरुद्ध यह साक्ष्य आया कि मृतिका को आरोपी शादी करने के लिए परेशान कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परेशान होकर मृतिका ने अपने घर के अंदर वाले कमरे में साड़ी के कपड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी के विरुद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी का न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।