मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मोटरयान कर और पेनल्टी के बकाया भुगतान पर 90% तक की छूट दी है। यह छूट मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना 12 अगस्त 2025 के तहत दी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्य के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मोटरयान कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त जमा योजना का लाभ उठाकर बकायादारों की सूची से नाम हटवाएं और स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर दोहरा लाभ प्राप्त करें। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि यह योजना विशेष रूप से उन वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद है, जिन पर लंबे समय से मोटरयान कर बकाया चला आ रहा है। योजना के माध्यम से न केवल भारी छूट मिल रही है, बल्कि पुराने और अनुपयोगी वाहनों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। कई वाहन स्वामी इस योजना का लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। ऐसे सभी वाहन मालिक, जिनके वाहनों पर मोटरयान कर या शास्ति बकाया है, वे समय-सीमा के अंदर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आदेश के अनुसार, राज्य में रजिस्टर्ड किसी भी प्रवर्ग और किसी भी आयु-सीमा के ऐसे मोटरयान, जिन पर मोटरयान कर और पेनल्टी शास्ति की राशि बकाया है, यदि उन्हें मध्य प्रदेश की किसी प्राधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराया जाता है और 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो बकाया राशि पर 90% की छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वाहन स्क्रैप कराने पर प्राप्त Certificate of Deposit सीओडी के आधार पर यदि नया वाहन खरीदा जाता है और उसका पंजीयन कराया जाता है, तो देय मोटरयान कर और शुल्क में भी छूट का लाभ लिया जा सकेगा। ऐसे समझे योजना का लाभ मान लीजिए किसी वाहन मालिक पर पुराने वाहन का मोटरयान कर और पेनल्टी मिलाकर 50 हजार रुपए बकाया है। यदि वह वाहन को अधिकृत RVSF केंद्र पर स्क्रैप कराकर 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उसे 90% छूट मिलेगी। यानी अब उसे केवल 5 हजार रु. ही जमा करने होंगे और शेष 45 हजार रु. माफ हो जाएंगे। इसके अलावा स्क्रैपिंग के बाद मिले Certificate of Deposit के आधार पर नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस और मोटरयान कर में भी अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
Source link