भोपाल18 घंटे पहले
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फायर एनओसी अब स्थानीय स्तर पर मिलेगी। लिफ्ट के लिए भी नियम बनाकर लागू कर दिए गए हैं। इसके लिए भूमि विकास नियम में जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं।
15 मीटर से ऊंचे आवासीय भवनों, नौ मीटर से ऊंचे शैक्षणिक भवनों, होटल, संस्थागत, व्यावसायिक, मर्केन्टाइल, उद्योग, स्टोरेज,, पेट्रोल पंप, आतिशबाजी व पटाखा व्यवसायियों के फायर एनओसी के प्रकरण अब तक संचालनालय स्तर पर निपटाए जाते थे। अब सरकार ने नगर निगम आयुक्त, नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कलेक्टर को इसके अधिकार दे दिए हैं।