10 साल पहले महिला से रेप, जमानत खारिज: महिला की शादी के बाद अश्लील फोटो वायरल किए; धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए – Guna News

10 साल पहले महिला से रेप, जमानत खारिज:  महिला की शादी के बाद अश्लील फोटो वायरल किए; धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाए – Guna News




गुना के कैंट इलाके में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी मुकेश धाकड़ (40) ने 2015 में गुना में महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने जांच प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी को 36 वर्षीय पीड़ित महिला ने सागर जिले के बहेरिया थाने में आरोपी मुकेश पुत्र सरदार सिंह धाकड़ (निवासी ग्राम बेरखेड़ी, विदिशा) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि साल 2015 में आरोपी ने उसे गुना के कैंट थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रखा था। वहां शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। रिश्तेदारों को भेज दिए अश्लील फोटो बाद में आरोपी शादी से मुकर गया और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला जब अशोकनगर रहने चली गई, तो वहां भी आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पीड़िता की सागर जिले में शादी हो गई, लेकिन आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने फिर संबंध बनाने का दबाव डाला और बात न मानने पर अश्लील फोटो-वीडियो रिश्तेदारों को वायरल कर दिए। राजस्थान से किया गिरफ्तार सागर पुलिस ने जीरो पर मामला दर्ज कर डायरी गुना के कैंट थाने भेजी, क्योंकि पहला घटनास्थल वहां का था। कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी मुकेश धाकड़, जो वर्तमान में बांसवाड़ा (राजस्थान) में रह रहा था, को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने कहा- साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका जेल जाने के बाद आरोपी मुकेश धाकड़ ने जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने तर्क दिया कि मामले में अभी विवेचना जारी है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने से साक्ष्य प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।



Source link