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Farmers Government Scheme: किसानों के लिए अब सुनहरा मौका आया है. किसान छोटे से स्प्रे पंप से लेकर मिनी ट्रैक्टर तक अनुदान पर खरीद सकते हैं. इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. जानें पूरी विधि और फायदे…
Sagar News: खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कई किसानों ने अपने जीवन की दिशा-दशा बदल ली है. लेकिन, खेती में क्रांति लाने के लिए मेहनत के साथ-साथ अब आधुनिक संयंत्रों की भी जरूरत होने लगी है. बड़े किसान तो तमाम तरह के संसाधन जुटा लेते हैं, लेकिन छोटे किसान कई बार आधुनिक मशीनें नहीं खरीद पाते. ऐसे में उनकी किसानी गड़बड़ा भी जाती है. ऐसे किसानों के लिए अब सुनहरा मौका है.
किसान छोटे स्प्रे पंप से लेकर मिनी ट्रैक्टर तक अनुदान पर खरीद सकते हैं. इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आवेदन शुरू गए हैं. इसमें प्रमुख रूप से 20 हॉर्स पावर की मिनी ट्रैक्टर के साथ पोटैटो प्लांट, रीपर कम बाइंडर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें सबसे अधिक ट्रैक्टर पर 2,25000 और सबसे कम स्प्रे पंप पर 8000 का अनुदान दिया जा रहा है. पावर टिलर में 75000 का अनुदान और रोटावेटर में 80000 का अनुदान दिया जा रहा है. स्प्रिंकलर में 15000 की सब्सिडी मिल रही है.
ऐसे मिलेगा लाभ
जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन करना होगा. पंजीयन के बाद एमपीएफएसटीएस के पोर्टल पर जाकर योजना वाले ऑप्शन में जाना होगा. कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, यहां वे सब दिखाई देती हैं. आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, रोटावेटर खरीदना चाहते हैं जो भी है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें. ऑनलाइन आवेदन होने के बाद लॉटरी सिस्टम से किसानों का चयन किया जाता है. जैसे ही सिलेक्शन होता है, जब आप वह चीज खरीद लेते हैं, तब डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है.
कम जमीन तो ज्यादा फायदा
किसानों को पंजीयन करने और योजना का आवेदन करने के बाद दो तरह से लाभ मिलता है. जिन किसान के नाम पर 5 एकड़ से कम जमीन है, उसके लिए 55% का अनुदान होता है. जिस किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसको 45% की सब्सिडी मिलती है. अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले b1 खसरा, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन की बंदी होनी चाहिए. इन्हीं के आधार पर आवेदन किया जा सकता है. सागर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर डॉ. पीएस बडोले बताते हैं कि अभी 6 ट्रैक्टर के लिए सागर को टारगेट मिला है, जिसमें किसान आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं. अन्य उपकरणों पर आवेदन करके किसान ले सकते हैं.
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एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म…और पढ़ें