Original documents with vehicles are not necessarily digital, will be valid; The system came into effect from 1 October | वाहनों के साथ मूल दस्तावेज जरुरी नहीं, डिजिटल होंगे मान्य; 1 अक्टूबर से लागू हुई व्यवस्था

Original documents with vehicles are not necessarily digital, will be valid; The system came into effect from 1 October | वाहनों के साथ मूल दस्तावेज जरुरी नहीं, डिजिटल होंगे मान्य; 1 अक्टूबर से लागू हुई व्यवस्था


दतिया10 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक
  • मोबाइल पर डिजिटल दस्तावेज दिखाने पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

परिवहन विभाग की चैकिंग हो या फिर ट्रैफिक विभाग की। अगर वाहन से संबंधित दस्तावेज की मूल कापी नहीं है तो चालान का भय सताता था। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन आदि दस्तावेज अब साथ रखना जरूरी नहीं है। आपके मोबाइल में इनके डिजिटल दस्तावेज होना जरुरी है। मोबाइल पर इन्हें दिखाने पर दस्तावेजों को मान्य किया जाएगा। परिवहन विभाग के नियमों में यह बदलाव 1 अक्टूबर से कर दिया गया है।

अभी तक वाहनों के साथ उसका पंजीयन व वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बीमा, फिटनेश आदि दस्तावेजों को पुलंदा लेकर चलना होता था। अगर कोई व्यक्ति वाहन में यह दस्तावेज रखना भूल जाता है और लंबी दूरी के सफर पर जा रहे है तो पूरे रास्ते चिंता में रहता था कि कहीं चैकिंग में न फंस जाए। शासन ने अब इस नियम को बदल दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अब अगर इन दस्तावेजों को सॉफ्ट कापी आपके मोबाइल फोन का डिजिटल लॉकर में है तो चैकिंग के दौरान इन्हें मान्य किया जाएगा। अधिकारी मोबाइल पर इन दस्तावेज को देखकर संतुष्ट हो जाएगा।

क्या है डिजिटल लॉकर
वाहन चालक या मालिक केन्द्र सरकार के पोर्टल डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन में अपने डिजिटल दस्तावेज स्टोर कर सेव कर सकते हैं। चैकिंग के दौरान लॉकर खोल कर दस्तावेज दिखाने पर यह मान्य होंगे।

मोबाइल में दस्तावेज होंगे मान्य
अगर वाहन चालक के पास मोबाइल या डिजिटल लॉकर में वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज है तो उन्हें दिखाने पर मान्य किया जाएगा। मूल दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। होतम सिंह बघेल, ट्रैफिक प्रभारी दतिया।



Source link