किसी बंद परिसर या सभागार में अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) के साथ अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने राजनीतिक दलों को सभाएं करने की अनुमति दे दी है. हालांकि इसके लिए कुछ खास शर्तें माननी होंगी.
केंद्रीय गृह सचिव ने कही ये बात
केंद्रीय गृह सचिव भल्ला द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्य सरकारें 15 अक्टूबर, 2020 से पहले किसी तारीख में 100 लोगों की मौजूदा सीमा से अधिक लोगों के साथ शर्तों का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर उन विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में राजनीतिक सभाओं की अनुमति दे सकती हैं जहां चुनाव होने हैं. शर्तों के अनुसार बंद परिसरों में सभाएं करने के लिए सभागार की क्षमता के आधे लोगों को ही आने की इजाजत होगी, वहीं अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी. इसके साथ मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होना और हैंड सैनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.
खुली जगहों के लिए होगा ये नियमकेंद्रीय गृह सचिव भल्ला के मुताबिक, खुली जगहों पर मैदान के क्षेत्रफल को देखते हुए सभाएं की जा सकती हैं और कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें इस तरह की राजनीतिक सभाओं के नियमन के लिए विस्तृत एसओपी जारी करेंगी और कड़ाई से उन्हें लागू करेंगी. आपको बता दें कि बिहार में तीन चरणों में चुनाव 27 अक्टूबर से शुरू होंगे. इसके अलावा विभिन्न राज्यों में एक लोकसभा क्षेत्र और 56 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे.