पन्ना21 घंटे पहले
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में वीडियो कान्फ्रेंसिग से फैसला सुनाते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले अभियुक्त लाल्ले आदिवासी को आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की जानकारी देते हुए ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि थाना सलेहा में 12 जून को फरियादी कोमल आदिवासी पिता बंधेजा आदिवासी निवासी बिकौरा ने सूचना दी थी कि मेरा बड़ा भाई दयाराम आदिवासी बकरी चराता है। दयाराम 11 जून 2019 रात्रि 11 बजे अपने दरवाजे बैठा था। लाल्ले आदिवासी अपने दरवाजे था, दोनों एक दूसरे से गाली गलौच कर रहे थे तब मैंने भाई दयाराम को पकड़कर समझाकर चैगान में चारपाई पर सुला दिया था।
कोतल आदिवासी ने बताया कि सुबह दयाराम की बहू ने आकर बताया कि खटिया के नीचे खून पड़ा है। जब जाकर देखा तो भाई दयाराम मृत अवस्था में खटिया पर पड़े थे, गर्दन और सीने में गहरे घाव थे, खून निकल रहा था। भाई जुगराज ने डायल 100 को सूचना दी थाना सलेहा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला पन्ना के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी दिनेश खरे, प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ने की। जिसमें आज उपरोक्त सजा का आदेश पारित हुआ है।